उप्र में देह व्यापार पर नियंत्रण को विशेष अदालतें बढ़ाने की मांग, सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र में अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून के तहत विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने गुडिया स्वयंसेवी संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजकुमार केशरी ने बहस की। याची का कहना है कि कोविड 19 प्रतिबंधों के बावजूद देह व्यापार बढ़ता जा रहा है। अदालतों की कमी के कारण आरोपियों को सजा नहीं हो पा रही है।
याचिका में स्वयंसेवी संस्था के रिसर्च सहित सरकारी दस्तावेजों का सहारा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कोर्ट की कमी के चलते उचित कदम उठाने में देरी हो रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।