उप्र: निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी
-एक माह में याची की अलीगढ़ में नियुक्ति देने का निर्देश
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है, किन्तु उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि उसे अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त होने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई। उसे कासगंज भेज दिया गया। जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया। जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
आर.एन
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