आसाराम की टूट आश, सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी, वी रामासुब्रमण्यम और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की। गौरतलब है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपने जो किया है वह कोई साधारण जुर्म नहीं है। ऐसे हालात में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में जेल अधिकारियों को निर्देश देगी कि वह आसाराम का सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज कराए। इससे पूर्व आसाराम के वकील सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य के हाल को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
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