आरबीआई ने दो बैंकों पर लगाया 47.5 लाख का जुर्माना
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना से संबधित नियमों का पालन न करने की वजह से धनलक्ष्मी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 27.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गोरखपुर स्थित एनई और ईसी रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर भी कुछ नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने इन दोनों बैंकों पर कुल 47.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला। रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है। आरबीआई ने हालांकि, यह जोड़ा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल नहीं है।