आजम खां को सुप्रीम राहत, HC के फैसले पर भी टिप्पणी

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जाने से रोकने की यूपी सरकार की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन को तुरंत डीसील करे। इसके अलावा आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस शर्त को भी हटाया जिसमें कथित तौर पर कब्जा की गई 13 एकड़ जमीन प्रशासन को वापस लौटाने की शर्त लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये ट्रेंड बन गया है कि हाईकोर्ट जमानत देते हुए गैर जरूरी शर्तें लगा रहा है। गौरतलब है कि आजम खान को 19 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने आजम खान से कहा था कि वे लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें और जब तक वे नियमित जमानत लेते हैं तब तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। कोर्ट ने निचली अदालत से नियमित जमानत लेने के लिए आजम खान को दो हफ्ते का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था नियमित जमानत पर फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

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