आगरा किले में कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के एएसआई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका आरआर पाटिल फाउंडेशन ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता ने एएसआई से 19 फरवरी को आगरा किले में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी तो उससे इनकार करते हुए कोई कारण नहीं बताया गया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में एएसआई को पत्र लिखा था। याचिका में कहा गया कि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का कोई कारण ही नहीं बताया गया तो वो सही फैसला कैसे कहा जा सकता है। ये यांत्रिक तरीके से लिया गया फैसला है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता फाउंडेशन और महाराष्ट्र के लोग आगरा किले से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जहां छत्रपति शिवाजी और उनके साथ पुत्रों को मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंदी बनाया था। इसके पहले भी आगरा किले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। एक कार्यक्रम आगा खां अवार्ड ऑफ आर्किटेक्चर का आयोजित किया गया था। एएसआई की ओर से याचिकाकर्ता के आवेदन को नामंजूर करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

संजय/वीरेन्द्र

error: Content is protected !!