अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
आसिफ के खिलाफ करेली थाने में पशु क्रूरता, गो वध अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आसिफ ने प्राथमिकी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। प्राथमिकी में बताई गई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। घटना जहां हुई वह उसका घर नहीं है। याची को मौके से गिरफ्तार कर अभियुक्त के बयान के आधार पर नामजद किया गया है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए विवेचना जारी रहने तक याची को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है।