विधि एवं न्याय : पुलिस कांस्टेबलों से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को विभागीय गलती से किए गए अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है। हेड कांस्टेबल राकेश सिंह व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण को 20 अक्टूबर 2020 को अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया गया। लगभग तीन लाख रुपये की वसूली की जानी है। यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। गलत वेतन का भुगतान विभागीय गलती से हुआ है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है।

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