योगी सरकार ने कोरोना पर साफ की तस्‍वीर, हाईकोर्ट को बताया अब तक उठाए गए क्‍या कदम

यूपी की योगी सरकार ने कोरोना मामले में गुरुवार को रिपोर्ट दाखिल कर बताया है कि निर्देश के अनुपालन में ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया कर लिया गया है। सड़कों पर भीड़भाड़ रोकने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

साथ ही शादी और दूसरे समारोह में भीड़ को रोकने के लिए संख्या सीमित कर दी गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख लगा दी।

गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने मास्क को सौ फीसदी अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने कोरोना की नई लहर के प्रसार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन सरकारी निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यूपी के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है।

यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने योगी सरकार से देर शाम के कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा था। इसी के साथ अदालत ने मास्क और सेनेटाइजर की उपलब्धता पर बनाए रखने का निर्देश भी दिया था।   
 

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