फीस न देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम काटने पर जनहित याचिका

कोर्ट ने डीएम गौतमबुद्ध नगर से मांगी सरकारी नीति लागू करने की जानकारी 

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश के विपरीत गौतमबुद्धनगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस न जमा करने वाले छात्रों को आनलाइन शिक्षा न देने व रजिस्टर से नाम काटने की शिकायत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। याचिका को सुनवाई के लिए 21 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। 
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रवीन अंटल व 22 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोविड 19 लाकडाउन के कारण 4 जुलाई 20 को नीति घोषित की है कि यदि छात्र फीस जमा नहीं करते तो उनकी आनलाइन कक्षा बंद नहीं होगी और रजिस्टर से नाम नहीं काटा जायेगा। इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए निर्देश जारी किया जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से सरकारी नीति लागू करने पर जानकारी मांगी है।

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