औरैया :सत्र न्यायालय ने सैक्स रैकेट के आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

 औरैया (हि. स.)। सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अजीतमल क्षेत्र के भीखेपुर लक्ष्मणपुर की मड़ैया से अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोप में गिरफ्तार सैक्स रैकिट की संचाजिका सहित तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

 अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 18 दिसम्बर 2020 को अजीतमल थाना पुलिस ने एक सूचना पर भीखेपरु लक्ष्मणपुर की मड़ैया में एक घर पर छापा मारा तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोप में कथित संचाजिाक सहित दो महिलाओं व पांच पुरूषों को मौके से गिरफ्तार किया। मौके से मिली आपत्तिजनक सामिग्री से मकान में सैक्स रैकिट संचालन की पुष्टि हुई। 
सभी आरोपियों को 19 दिसम्बर को जिला कारागार इटावा में निरूह कर दिया गया। सभी आरोपितों ने पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पेश की। गुरूवार को सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना के समक्ष सैक्स रैकिट की कथित संचालिका गुड्डी देवी व उसके सहयोगी राजा उर्फ ईलू निवासी भीखेपुर लक्ष्मणपुर की मड़ैया तथा राहुल निवासी जगन्नाथपुर की जमानत याचिका पर बहस हुई। 
अभियोजन पक्ष की ओर से डी0जी0सी0 अभिषेक मिश्रा ने इस सामाजिक अपराध कृत्य के दोषियों को जमानत न देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने सभी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. डीपक स्वरूप सक्सेना ने तीनों आरोपी गुड्डी देवी राजा उर्फ ईलू तथा राहुल की जमानत याचिकायें खारिज कर दी। अब सभी आरोपितों को जेल से बाहर आने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। 
 

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